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इमीग्रेशन एंड फॉरेनर बिल, 2025: भारत में प्रवेश के लिए वैध पासपोर्ट और वीसा अनिवार्य

12, Feb 2025 News19Raj Today's News Jaipur, Hindi news, Jaipur news 15

नई दिल्ली। किसी भी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश करना निषेध है, जबतक उनके पास वैध पासपोर्ट या वीसा उपलब्ध न हो, पासपोर्ट या वीसा न होने की वजह से 5 साल का कारावास या 5 लाख तक का जुरमाना लगाया जा सकता है। अगर किसी विदेशी नागरिक को भारत में जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा जाता है या भारत से जाली पासपोर्ट बना कर देश छोड़ते वक्त पकड़ा जाता है, तो उसे कम से कम 2 साल का कारावास, जो 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 1 लाख का अनिवार्य जुरमाना, जो 10 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। 

यह प्रावधान इमीग्रेशन एंड फोरेनर बिल, 2025 के माध्यम से लोक सभा के इस सत्र में पेश करने की तैयारी हो चुकी है, जो 4 अधिनियमों के उन प्रावधानों को बदलने की क्षमता रखता है जो, इमीग्रेशन और फोरेनर विषय से सम्बन्ध रखते है, यह बिल इन सभी प्रावधानों से सम्बंधित समस्याओ का हल प्रदान करता है, 4 अधिनियमो के नाम इस प्रकार है, फोरेनर एक्ट,1946; पासपोर्ट (एंट्री ईंटो इंडिया) एक्ट,1920; रजिस्ट्रेशन ऑफ़ फोरेनर एक्ट, 1939; और इमीग्रेशन (कैर्रिएर लायबिलिटी), 2000.



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