
राजस्थान में 15 अप्रैल से अदालतों का समय बदल जाएगा। गर्मियों को देखते हुए हाईकोर्ट से लेकर अधीनस्थ न्यायालयों तक सभी अदालतें अब सुबह की शिफ्ट में संचालित होंगी। यह व्यवस्था 27 जून तक लागू रहेगी। इसके बाद जुलाई से फिर से सामान्य समय सारिणी के अनुसार अदालतें काम करेंगी।
हाईकोर्ट में अब रोज़ाना सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक सुनवाई होगी।
वहीं, अधीनस्थ न्यायालयों (जिला एवं निचली अदालतों) में सुबह 8:00 बजे से 12:30 बजे तक मामलों की सुनवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट की रजिस्ट्री और अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यालय अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुले रहेंगे।
अधीनस्थ अदालतों के न्यायाधीश अब कोर्ट रूम के अतिरिक्त अपने चैम्बर में सुबह 7:30 से 8:00 बजे तक और दोपहर 12:30 से 1:00 बजे तक कार्य करेंगे।
राजस्थान में यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है कि गर्मियों के दौरान अदालतें सुबह की शिफ्ट में संचालित होती हैं। इसका उद्देश्य भीषण गर्मी में न्यायाधीशों, वकीलों और आम लोगों को राहत देना है।
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