
कोटपूतली -भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लोक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने पर राव धनबीर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष लीगल & राष्ट्रीय प्रभारी (आरटीआई सेल) अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग द्वारा चाहा गया लोक दस्तावेज थाना अधिकारी पुलिस थाना नीमराणा द्वारा उपलब्ध नहीं करवाने का है मामला। राव द्वारा नियम अनुसार चाहे गए थे लोक दस्तावेज।
राव द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धार क्षेत्र 76 के तहत थाना अधिकारी नीमराना को एक आवेदन प्रेषित कर सीसीटीवी(कैमरा) से संबंधित 6 बिंदुओं का रिकॉर्ड लोक दस्तावेज चाहा गया था । जो थाना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवा कर भ्रमित करने वाले पत्र जारी किए गए । जिस पर राव द्वारा कोटपूतली थाने में दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, दर्ज नहीं करने पर थाना अधिकारी पुलिस थाना कोटपूतली को धारा 166 188 आईपीसी का अपराध मानते हुए तथा पुलिस अधीक्षक कोटपुतली को धारा 166 188 217 का आरोपी मानते हुए न्यायालय एसीजेएम साहब की अदालत में किया परिवाद पेश।
न्यायालय द्वारा राव के बयान, साक्ष्य लेकर 202 सीआरपीसी में पुलिस को जांच करने के दिए आदेश। उक्त परिवाद के अनुसार थानाधिकारी नीमराना श्री महेंद्र सिंह यादव, थाना अधिकारी पुलिस थाना कोटपूतली श्री राजेश कुमार शर्मा तथा पुलिस अधीक्षक कोटपुतली श्रीमती वंदिता राणा व अन्य को आरोपी बनाया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस जांच सही करती है या लीपा पोती करती है।
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